हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आया बड़ा बदलाव, इन परिवारों के लिए होगा नया ID जारी
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना अब राज्य के नागरिकों के लिए बेहद अहम बन चुकी है। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अब सिर्फ आधार या राशन कार्ड काफी नहीं, बल्कि परिवार पहचान पत्र अनिवार्य हो गया है। यह एक यूनिक आईडी होती है जो हर परिवार को दी जाती है, और इसके ज़रिए सरकार लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर योजनाओं का लाभ प्रदान करती है।
✅ अब युवाओं को मिलेगा अलग पहचान और सरकारी स्कीम्स का फायदा
सरकार ने इस स्कीम में एक नया अपडेट जोड़ा है जो खासतौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए फायदेमंद है। पहले यदि परिवार में किसी एक सदस्य की मासिक आय ₹20,000 से अधिक होती थी तो पूरा परिवार BPL सूची से बाहर कर दिया जाता था।
अब यदि कोई युवा खुद की पहचान अलग बनवाना चाहता है, तो वह स्वतंत्र PPP ID के लिए आवेदन कर सकता है – लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं।
⚡ अलग PPP ID के लिए जरूरी शर्तें:
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युवक/युवती के नाम पर अलग बिजली मीटर (Electricity Meter) होना अनिवार्य है।
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अलग पहचान तभी मान्य मानी जाएगी जब बिजली कनेक्शन भी उसी के नाम पर होगा।
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यदि कोई सदस्य परिवार से अलग रह रहा है और उसका खुद का बिजली मीटर है, तो वह PPP डेटा में अलग इकाई के रूप में माना जाएगा।
इस व्यवस्था से युवाओं को सरकारी भर्तियों में मिलने वाले अतिरिक्त 5 नंबर जैसी सुविधाओं का लाभ अलग से मिलेगा।
🧾 अब परिवार से सदस्य हटाना भी आसान
PPP पोर्टल पर “Member Delete” का ऑप्शन फिर से चालू कर दिया गया है। यानी अब अगर:
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कोई सदस्य दिवंगत हो चुका है
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शादी के बाद किसी और परिवार में जुड़ चुका है
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या तलाक के कारण परिवार से अलग हो चुका है
तो उसे परिवार पहचान पत्र से हटाया जा सकता है।
इसके लिए जरूरी दस्तावेज़:
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मृत्यु प्रमाण पत्र
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विवाह प्रमाण पत्र / परिवार ट्रांसफर की जानकारी
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तलाक डिक्री
💻 घर बैठे बनाएं नया PPP ID
सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है। आने वाले दिनों में नागरिक Citizen Login के माध्यम से कई काम खुद ऑनलाइन कर पाएंगे:
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नया परिवार पहचान पत्र बनवाना
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सदस्य को जोड़ना या हटाना
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दस्तावेज़ अपलोड करना
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योजनाओं में पात्रता देखना
🏢 CSC सेंटर पर अब सिर्फ ₹30 में बनवा सकेंगे ID
यदि आप नया PPP ID बनवाना चाहते हैं, तो नजदीकी CSC या सरल केंद्र जाकर सिर्फ ₹30 में यह सेवा प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि CSC संचालक इस सेवा के लिए ₹30 से अधिक न लें। अधिक राशि मांगने की स्थिति में शिकायत दर्ज की जा सकती है।