किसान साथियो के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब सिर्फ 10 प्रतिशत पैसा खर्च कर लगवा सकते हैं सोलर पंप
नई दिल्ली :- किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है ताकि उन्हें साल भर सिंचाई की सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत किसान मात्र 10 प्रतिशत पैसा खर्च करके अपने खेत में सिंचाई के लिए सोलर पंप (Solar Pump) लगवा सकते हैं। खास बात यह है कि शेष राशि का जो बैंक लोन है उसका भुगतान प्रदेश सरकार करेगी। ऐसे में किसानों को बहुत ही कम दाम पर सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। इसको लेकर योजना में संशोधन किया गया है ताकि राज्य के अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
किस योजना के तहत मिलेगा सोलर पंप
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana) के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी (Subsidy) देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रि–परिषद ने प्रदेश के किसान व किसान समूहों को कृषि पंप कनेक्शन (krishi pamp kanekshan) प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (Pradhanmantri Krishak Mitra Surya Yojana) में वर्तमान में प्रचलित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत सोलर कृषि पंप (Solar Krushi pump) को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब प्रदेश के किसानों को इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाएगा।
किसानों को सोलर पंप के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी
मंत्रिमंडल की ओर से लिए गए फैसले के अनुसार प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की अनुदान व्यवस्था को संशोधित किया गया है। इस योजना में परियोजना लागत का श्रेणीवार 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत कृषक द्वारा मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। शेष राशि के लिए किसान द्वारा ऋण लिया जाएगा, जिस ऋण का भुगतान का संपूर्ण दायित्व राज्य शासन का होगा। ऐसे में किसान द्वारा जो ऋण लिया जाएगा उसका भुगतान सरकार करेगी। योजना के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शेष ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप (Solar Krushi pump) लगने के कारण कृषि उपभोक्ताओं के लिए अटल कृषि ज्योति योजना (Atal Krishi Jyoti Yojana) एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी में हुई बचत से ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। योजना के प्रथम चरण में अस्थाई विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं या अविद्युतिकृत किसानों को सोलर पंप का लाभ प्रदान किया जाएगा।
स्थाई विद्युत पंप का उपयोग करने वाले किसानों को भी मिलेगा सोलर पंप
योजना के आगामी चरणों में स्थाई विद्युत पंप का उपयोग कर रहे किसानों को भी सोलर पंप दिया जाना प्रस्तावित है। इसका क्रियान्वयन राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केंद्र सरकार की ‘पीएम कुसुम योजना’ (PM kusum yojana) के घटक ‘ब’ के तहत किया जाएगा। सोलर पंप की स्थापना से विद्युत पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जा सकेगा और विद्युत वितरण कंपनियों की वितरण हानियों को भी कम किया जा सकेगा।
योजना के तहत सोलर पंप का लाभ लेने के लिए किसान कहां करें आवेदन
इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जो अपना बिजली कनेक्शन कटवा कर सोलर पंप लगवाना चाहते हैं। इस योजना के तहत किसानों को तीन से लेकर 7.5 एचपी तक के सोलर पंप लगाए जा सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को मध्यप्रदेश ऊर्जा निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। योजना के तहत सोलर पंप सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात व किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता होगी।
सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों से सावधान रहे किसान
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने किसानों से सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली साइटों से सावधान रहने की सलाह दी है। इसको लेकर मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर सावधानी की हिदायत दी गई है। जिसमें कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन आवेदकों से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम योजना) के नाम पर किसानों से सोलर पंप लगाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ पंजीकरण शुल्क तथा पंप की कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने को कह रहे हैं। इनमें से कुछ फर्जी वेबसाइट डोमेन नाम * .org, * .in, * .com में पंजीकृत हैं, जैसे www.kusumyojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in, www.onlinekusamyojana.org.in, www.pmkisankusumyojana.com और इसी तरह की कई अन्य वेबसाइटें हैं। इसलिए प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों पर न जाएं तथा कोई भी भुगतान न करें। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 डायल करें तथा राज्य सरकार के अधिकारिक वेब पोर्टल http://www.mprenewable.nic.in/ तथा https://cmsolarpump.mp.gov.in/ पर ही विजिट करें।