चंडीगढ़ में 17 जनवरी से इन चीजों पर लगेगी पाबंदी, उल्लंघना करने पर लगेगी धारा 188
चंडीगढ़ :- चंडीगढ़ प्रशासन ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज कर दी हैं। सेक्टर-17 स्थित परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह में सुरक्षा के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने केंद्र शासित प्रदेश को नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया है और ड्रोन तथा मानव रहित हवाई वाहनों (यू.ए.वी.) के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
26 जनवरी तक प्रभावी
ये आदेश 17 जनवरी की मध्य रात्रि से लागू होंगे और 26 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। ड्रोन और इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का उपयोग करके आतंकवादी हमलों की बढ़ती घटनाओं को मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर ने VIP और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है।
धारा 188 संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई
गणतंत्र दिवस समारोह में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार के VVIP उपस्थित रहेंगे। हालांकि, पाबंदी के आदेश कानून लागू करने वाली एजेंसियां, पुलिस, अर्धसैनिक बल, हवाई सेना और सक्षम सरकारी अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उल्लंघना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।