हरियाणा में बदला PPP ये जुड़ा बड़ा नियम, अब इन सभी परिवारों का पहचान पत्र होगा कैंसिल
चंडीगढ़ :- हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिया में अब इस नियम में बड़ा बदलाव हो गया है जिसके चलते अब हरियाणा में इन सभी परिवारों का पहचान पत्र (पीपीपी) रद्द होने वाला है। तो आइए जानते है क्या आपका PPP भी रद्द होने वाला है या नहीं। आपको इसके लिए क्या करना चाहिए आइए जाने इसके बारें में पूरी डीटेल… मिली जानकारी के अनुसार, जो लोग या परिवार हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से प्रद्देश से बाहर रह रहे है उन सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र (PPP) अब रद्द होगा। परिवार पहचान नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है या परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, तो भी PPP को निरस्त कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के समक्ष किसी सदस्य को PPP से बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य का PPP नंबर रद्द हो जाएगा।
बदलाव के आदेश जारी
मिली जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण के CEO जे गणेशन ने PPP से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के भी हाथ बांध दिए हैं। संबंधित एजेंसियां गैर सरकारी कार्यों के लिए PPP डेटा किसी से साझा नहीं कर सकेंगी। केवल सरकारी योजना, सब्सिडी, सेवा और लाभ लेने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोकसेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए PPP के डाटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाला कोई बोर्ड, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, निगम या अन्य अभिकरण या राज्य में कोई स्थानीय प्राधिकरण ही डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे।
अपडेट होगा डेटा
मिली जानकारी के अनुसार, PPP में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष में संबंधित परिवार के सदस्यों द्वारा दर्शाई गई जाति की जानकारी दिए बिना उस पटवारी को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है।
बगैर जाति का सत्यापन कराया जाएगा
यदि PPP में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति समान है तो उस सदस्य की जाति को सत्यापित माना जाएगा। पटवारी और परिवार द्वारा दर्शाई गई जाति में अंतर पाया जाता है तो संबंधित कानूनगो को इसकी जानकारी दिए बगैर जाति का सत्यापन कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति अगर कानूनगो की रिपोर्ट से मेल खाती है तो इसे सत्यापित माना जाएगा। अगर कानूनगो की रिपोर्ट में संबंधित परिवार और पटवारी द्वारा दी गई जाति से अलग जाति दिखाई जाती है तो मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा। मंडल राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी, जिसके आधार पर PPP में डेटा अपडेट कर दिया जाएगा।
करा सकते सुधार
मिली जानकारी के अनुसार, PPP में दर्ज किसी सदस्य की जन्म तिथि में अगर कोई गलती है तो इसे ठीक कराने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि और सेवानिवृत्त जवानों के मामलों में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र मान्य होगा। इसके अलावा आमजन के लिए जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर PPP में रिकार्ड दुरुस्त कराया जा सकता है।