चंडीगढ़, Haryana Schemes :- सरकार की तरफ से बेटियों के उत्थान के लिए अनेक तरह की योजनाएं क्रियान्वित की जाती है. इसी कड़ी में बेटियों की बेहतर शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कई नई पहल कर रही है. हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस दिशा में कदम उठाया गया है. इसके तहत राज्य सरकार उनकी शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है. आइए आपको इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं.
सरकार दें रही आर्थिक सहायता
हरियाणा राज्य में बेटियों का जन्म प्रतिशत बेटों के मुकाबले कम ही रहा है, हालांकि अब हालात सुधरने लगे हैं लेकिन अभी इसमें और सुधार बाकी है. बेटियों के कम प्रतिशत को देखते हुए सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा लाडली योजना (Haryana Ladli Yojna) को शुरू किया था. इस योजना के अंतर्गत हरियाणा की खट्टर सरकार बेटियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है.
किसान विकास पत्र के जरिए मिलती है आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार की यह योजना ऐसी बेटियों के लिए है, जिनका जन्म 30 August 2005 के बाद हुआ है. जिनका जन्म इनसे पहले हुआ है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि बेटी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता किसान विकास पत्र के माध्यम से दी जाएगी. दो बेटियों वाले अभिभावकों को ज़ब उनकी दूसरी बेटी 5 साल की हो जाती है 5,000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद मिलती है. Scheme का लाभ लेने के लिए कुछ अनिवार्य शर्त भी है जैसे परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
इस प्रकार कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन
ज़ब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी आपको ये पैसे प्रदान किए जाएंगे. जो आवेदक हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी होंगे केवल उन्हीं को हरियाणा लाडली योजना का लाभ दिया जाएगा. जो अभिभावक दो बेटियों के माता-पिता है सिर्फ उन्ही को इस योजना का लाभ मिलेगा. आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की बेटियों को प्राथमिकता मिलेगी. अगर आप इस योजना के लिए Apply करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी Hospital या बीमा कार्यालय जाकर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है.
योजना के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- Mobile Number
- बर्थ सर्टिफिकेट
- बैंक Passbook
- मां-बाप का Passport Size Photo
- मां-बाप का परिचय पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र