Toll Tax News: अब टोल प्लाजा पर नहीं देनी होगी एक भी फूटी कौड़ी, जाने क्या कहता है नया नियम
नई दिल्ली, Toll Tax News :- अगर आप सड़क पर अपना वाहन लेकर निकलते हैं तो आपको अवश्य ही यातायात नियमों के बारे में पता होना चाहिए. सड़क पर चलने वाले हर एक वाहन चालक को Toll Tax के बारे में पता होता है और टोल टैक्स के साथ साथ-साथ लोगों को Fastag क़े बारे में भी जानकारी होती है. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फास्टटैग को लेकर बस यही पता होता है कि सड़क पर चलने के लिए फास्टटैग से पैसा कटता है और हमें आगे जाना होता है. पर उन्हें इस बात के बारे में नहीं पता है कि कुछ ऐसे नियम भी है जिनकी मदद से फास्टटैग से पैसे कटने से बच सकते हैं. आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं.
100 मीटर Distance का नियम
NHAI की तरफ से सभी टोल प्लाजा पर 100 मीटर दूरी को लेकर एक नियम बनाया गया है. यदि कोई भी प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा दूरी तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है तो उन गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता है. इस नियम क़े लिए आपको ध्यान देना होगा कि टोल प्लाजा से पहले एक पीली पट्टी बनी होती है यदि आप उस पीली पट्टी के आसपास काफी समय से खड़े हैं और आखिर में आप टोल टैक्स देकर आगे निकल जाते हैं तो यह सरासर गलत है क्योंकि टोल टैक्स देना मना है.
10 सेकंड का नियम
NHAI ने 2021 में टोल प्लाजा पर वाहनों को टोल टैक्स देने के लिए Wait करने वाले समय को लेकर एक नियम बनाया गया था. जिसमें जानकारी दी गई थी कि अगर कोई भी वाहन चालक 10 सेकंड से ज्यादा टोल प्लाजा पर खड़ा होकर टैक्स देता है, तो उसका टैक्स नहीं लिया जाएगा. यदि कोई टोल प्लाजा ऐसा करता है तो उसे जुर्माना भरना होगा.
यहां करें शिकायत
आप चाहे तो इसके लिए सरकार के टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं. सरकार की ओर से एक टोल फ्री नंबर 1033 शुरू किया गया है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं. कोई भी टोल प्लाजा कर्मी आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या मारपीट करने की कोशिश करता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर Call करके उसकी शिकायत कर सकते हैं.