Tractor Subsidy Scheme: अब ट्रैक्टर खरीदने के लिए मिलेगा बिना ब्याज लोन और सब्सिडी, इस प्रकार आवेदन कर सकेंगे किसान भाई
नई दिल्ली :- किसानों को खेतीबाड़ी के काम के लिए सरकार की ओर से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए राज्य व केंद्र सरकार की ओर से योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को लंबी अवधि के लिए सहकारी कृषि ऋण दिया जा रहा है। इसी के साथ इन ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है ताकि किसानों को सस्ती दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध हो सके। किसान इस ऋण का उपयोग ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र, बारिंग, फार्म पौंड, तारबंदी, डेयरी फार्म, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस आदि में कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन कामों के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी का लाभ भी लाभार्थी को प्रदान किया जाता है।
कितनी वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा बैंक से लोन
इस संंबंध में अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक भंवर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार की परिवर्तित बजट घोषणा 2024–25 के तहत दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024–25 एवं दीर्घकालीन सहकारी अकृषि उत्पादक ऋणों के लिए ब्याज अनुदान योजना, 2024–25 लागू की गई है। यह ब्याज अनुदान योजना पांच साल एवं अधिक अवधि के ऋणों पर लागू होगी। ऋण की किस्त समय पर चुकाने पर ही योजना के तहत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
किसानों को कितनी मिलेगी ब्याज सब्सिडी
सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक के अनुसार वर्ष 2023–24 तक वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों (किसान कल्याण योजना सहित पात्र कृषि उद्देश्य हेतु दिए गए ऋण) की वित्तीय वर्ष 2024-25 में बनने वाली मांग का समय पर चुकता करने वाले ऋणी सदस्यों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। वहीं वर्ष 2024–25 में वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों (किसान कल्याण योजना सहित पात्र कृषि उद्देश्य हेतु दिए गए ऋण) की वर्ष 2024-25 में देय होने वाली मांग का समय पर चुकता करने वाले ऋणी सदस्यों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज दर में 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
किन बैंकों से ऋण लेने पर मिलेगा योजना का लाभ
राजस्थान में दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों (गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण) पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 लागू की गई है। किसानों को योजना के तहत यह अनुदान, 2024–25 के दौरान लिए गए ऋणों का समय पर चुकता करने पर मिलेगा। यह ब्याज अनुदान योजना प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम सहकार किसान कल्याण योजना के तहत लिए गए कृषि व अकृषि ऋणों पर लागू होगी। अकृषि कार्यों के ऋण के तहत खेत में आवास निर्माण को शामिल किया गया है।
किसानों को किस दर से चुकाना होगा ब्याज
सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के तहत सहकार किसान कल्याण योजना में लिए गए ऋण पर ब्याज दर 11.50 प्रतिशत है जिस पर किसान को 7 प्रतिशत सरकार की ओर से ब्याज अनुदान मिलेगा। इस तरह किसान को सिर्फ 4.50 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा। ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि 9 वर्ष है। वहीं सरकारी बैंक की ओर से अकृषि कार्यों के तहत आवास निर्माण के लिए किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 15 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है।
योजना के तहत कृषि ऋण पर किसानों को कितना मिलेगा लाभ
एक अनुमान के मुताबिक यदि किसान वर्ष 2024–25 के तहत किसान कल्याण योजना (कृषि ऋण) के तहत 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं और वह अपनी लोन की किश्तें नियमित रूप से चुकाता है तो उसे इस साल 7 प्रतिशत की दर से राशि 70,000 रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार 1,15,000 रुपए के जगह किसान को 4 प्रतिशत की दर से सिर्फ 45,000 रुपए का ब्याज देना होगा।
किसान किन कामों के लिए ले सकते हैं ऋण
योजना के तहत किसानों को सहकारी बैंकों से कृषि जुड़े कई प्रकार के कामों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आप इन बैंकों से जिन कृषि कार्यों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, वे इस प्रकार से हैं
- ट्रैक्टर, कृषि यंत्र जिसमें थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर आदि की खरीद के लिए
- नलकूप, कूप गहरा करना, पंपसेट, फव्वारा सिंचाई या ड्रिप सिंचाई
- विद्य़ुतीकरण, खेत तारबंदी, बाउंड्रीवाल
- नाली निर्माण, डिग्गी या हौज का निर्माण
- भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण
- डेयरी, कृषि भूमि क्रय, अनाज या प्याज गोदाम निर्माण
- सेालर प्लांट, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर, मुर्गी पालन
- उद्यानीकरण, ऊंट या बैलगाड़ी खरीदने के लिए
- मत्स्य पालन , रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन
- सहकार किसान कल्याण योजना के तहत अन्य सभी कृषि कार्यों के लिए
बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
योजना के तहत किसान को आवेदन करते समय जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
- आवेदन करने वाले किसान आधार कार्ड
- किसान पहचान-पत्र
- किसान का आय प्रमाण-पत्र
- किसान का निवास प्रमाण-पत्र
- किसान का जाति प्रमाण- पत्र
- किसान की भूमि के दस्तावेज
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
- किसान का बैंक खाता विवरण आदि।
किसान कैसे उठा सकते हैं ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ
यदि आप राजस्थान के किसान हैं और राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र की को-ऑपरेटिव बैंक शाखा में अपने भूमि के दस्तावेज लेकर जाना होगा। यहां से आपको दीर्घकालीन ऋण के लिए आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां ठीक से भरनी होंगी। अब इस आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज सहित जमीन के कागजात अटैच करने होंगे। अब इस पूर्ण भरे हुए आवेदन को बैंक में ही जमा करना होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो बैंक द्वारा आपका लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा और आपके खाते में लोन का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।
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