Traffic Rule: ट्रैफिक पुलिस चेकिंग में लोगों के पास नहीं मिल रहा है ये कागजात, लगेगा 10000 रुपए का जुर्माना
नई दिल्ली, Traffic Rule :- अगर आप सड़क पर अपना वाहन लेकर निकल रहे हैं तो आपको यातायात नियमों के बारे में पता होना चाहिए. यदि आपको यातायात नियमों के बारे में नहीं पता तो आपका चालान कर सकता है और आपको भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों को लेकर हमेशा ही सतर्क रहती है. इसके साथ ही, वो नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करती है.
सिर्फ 4 महीने में किए 1 लाख से भी ज्यादा चालान
इन दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) की काफ़ी चेकिंग चल रही है. केवल 4 महीने में पुलिस ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के चालान कर दिए है. PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर लोगों का 10 हजार रुपए तक का चालान भी किया जा रहा है. हालांकि, चालान की राशि पुलिस ने तय की है. PUC सर्टिफिकेट को बनावाने में आपक़े सिर्फ 100 रुपए लगते है पर अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ₹10000 तक का चालान भरना पड़ सकता है.
दिल्ली एनसीआर में यह सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी
PUC सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना पॉल्युशन कर रही है. दिल्ली-NCR में आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पॉल्युशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस उन गाड़ियों पर कड़ी नज़र रखती है जो Pollution फैलाती हैं. PUC सर्टिफिकेट तभी जारी होता है जब PUC सेंटर पर Checking के दौरान गाड़ी तय सीमा के दायरे में पाई जाए. यदि आपकी गाड़ी प्रदूषण करती है, तो गाड़ी की रिपेयरिंग या ट्यूनिंग कराने के लिए कहा जाता है.
सर्टिफिकेट एक्सपायर होने पर हो सकता है चालान
ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्ली के कई पेट्रोल पंप और वर्कशॉप पर पॉल्युशन चेकिंग सेंटर की सूची जारी की है. एक वक़्त के बाद कार का PUC सर्टिफिकेट रखना Compulsory होता है. अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर एक्सपायर हो चुका है तो मोटर वीइकल्स एक्ट, 1988 की धारा 190(2) के तहत आपका चालान कट सकता है.
10000 का जुर्माना और हो सकती है 6 महीने की जेल
इसमें 10 हजार रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल या फिर दोनों का प्रावधान है. इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट विभाग अपनी ओर से PUC सर्टिफिकेट ना होने पर गाड़ी के ओनर का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकता है. अगर PUC सर्टिफिकेट होने के बाद भी गाड़ी ज्यादा प्रदूषण कर रही है, तों 7 दिन के अंदर नया PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है.