Traffic Rule: जब पुलिसवाला निकाल ले आपके कार- बाइक की चाबी तो ऐसे दें जवाब, जान लें क्या है आपके अधिकार
Traffic Rules :- यदि आपके पास भी कार और Bike है तो आपको इस बारे में अवश्य ही जानकारी होगी कि जब भी हम वाहन को सड़क पर चलाते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है. यातायात पुलिस के ऊपर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने का सारा भार होता है. Traffic Police की तरफ से ही सुनिश्चित किया जाता है कि सड़क पर सभी वाहन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं.
क्या Traffic पुलिसकर्मी छीन सकते हैं मोटर वाहन की चाबी
आपने देखा होगा कि कई बार पुलिसकर्मी और सड़क पर मोटर वाहन लेकर जा रहे यात्रियों के बीच भी गलतफहमी हो जाती है, जिस वजह से कई बार वहां पर तनावपूर्ण माहौल भी बन जाता है. ऐसे में पुलिसकर्मी मोटर वाहन की चाबी छीन लेते हैं. क्या ऐसा करना सही है और क्या Traffic पुलिस के पास इतना अधिकार है कि वे ये सब कर सकते हैं. आज हम आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे.
ट्रैफिक रूल से जुड़ी कुछ जरूरी बातें
मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके वाहन की चाबी को जबरदस्ती नहीं छीन सकता, यदि वह ऐसा करता है तो यह गैरकानूनी है. यदि आपके साथ कोई भी ट्रैफिक पुलिस इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो आप उन्हें कानूनी भाषा में जवाब दे सकते हैं. आप उन्हें कह सकते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम 1932 के तहत वे ऐसा नहीं कर सकते. ऐसा कहने पर उनको भी समझ आ जाएगा कि आप कानून के जानकार है.
पुलिसकर्मी नहीं कर सकते आपके साथ ऐसा व्यवहार
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अनुसार यदि पुलिस अधिकारी आपसे Documents मांगे, तो आपको उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे. परंतु अगर पुलिसकर्मी डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेने के लिए कहे, तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप उन्हें डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं या नहीं. यदि इसी बीच में वह आपसे डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं, तो इसे भी कानून का उल्लंघन माना जाता है, अर्थात पुलिसकर्मी ऐसा नहीं कर सकते. हालांकि कुछ मामलों में पुलिस अधिकारी की तरफ से आपका License तक जब्त किया जा सकता है. इसके लिए वह आपका लाइसेंस जरूर ले लेंगे, लेकिन यदि ऐसा हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस जब्त होने के बदले में ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से आपको वैलिड रसीद दी जाए.