Voter Card News: ये वोटर आईडी कार्ड रखने वाले तुरंत करे ये काम, नहीं तो होगी एक साल की जेल
नई दिल्ली, Voter Card News :- जैसा की आपको पता है कि देश में चुनावी माहौल बना हुआ है. लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों को लेकर भी ऐलान किया जा चुका है, भारत में 18 साल के होने के बाद हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है. वोट देने के लिए जरूरी है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, तभी आप अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे. चुनाव के लिए वोटर आईडी कार्ड कितना जरूरी है, यह हम सबको पता है. वोटर आईडी पहचान और एड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम करता है. यदि आपके एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है, तो आज की यह खबर आपके लिए है.
एक से ज्यादा वोटर आईडी रखना माना जाता है अपराध
दो या दो से ज्यादा अगर आप वोटर आईडी कार्ड रखते हैं, तो इसे एक अपराध माना जाता है. कानूनी तौर पर एक व्यक्ति एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड नहीं रख सकता. अलग-अलग स्थान के दो वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास पाए जाते हैं, तो आपको एक साल की कैद या जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना भी गैरकानूनी ही माना जाता है.
इस प्रकार आप भी बनवा सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड
यदि आप भी पहली बार वोट डालने वाले हैं या फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र को बदलवाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा. एनआरआई मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र मे नाम जोड़ने हटाने के लिए फॉर्म 6a और 7 का इस्तेमाल किया जाता है, वही सुधारने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल करें. यदि आप अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलना चाहते हैं, तो फॉर्म 8A का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद आपको अपनी भाषा को सेलेक्ट करना है और जितने भी जरूरी डिटेल आपसे मांगी जाएगी वह इंटर करनी है. अपलोड की गई सभी डिटेल को वेरीफाई करें. इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल प्राप्त होगा, तो आपको अपने मतदाता पहचान पत्र आवेदक की स्थिति को ट्रैक करने की भी अनुमति देगा. हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आमतौर पर वोटर आईडी बनवाने और उसमें कोई भी डिटेल चेंज करवाने में लगभग 30 दिनों का समय लग जाता है.