EWS Certificate: जाने कैसे और कौन बनवा सकता है EWS सर्टिफिकेट, यहाँ से चेक करे Apply करने की Process
नई दिल्ली :- EWS प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की तरफ से देश के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सरकारी नौकरियों और योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था. इसके माध्यम से सभी राज्यों के सामान्य श्रेणी के नागरिकों को 10 परसेंट आरक्षण दिया जाता है. आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप EWS Certificate कैसे बनवा सकते हैं. हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल की होती है.
इस सर्टिफिकेट के तहत राज्य के लाभार्थियों को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, नौकरियों, उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए अपने प्रमाण पत्र द्वारा आरक्षण की सुविधा मिलती है . यह लाभ केवल राज्य के नागरिक ही ले सकते हैं, जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इसकी सभी पात्रताओं को पूरा करते हो. आवेदक नागरिक के परिवार की आय 8 लाख रूपये या इससे कम होनी चाहिए, तभी वह इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है. इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए केवल सामान्य श्रेणी के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, अन्य श्रेणी को के नागरिकों के लिए यह Certificate नहीं है.
केवल यही व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन
- हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है.
- आपके परिवार के पास 5 एकड़ से कम की भूमि होनी चाहिए यदि इससे ज्यादा भूमि है, तो वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता.
- आवासीय प्लाट 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए.
- ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से ज्यादा और इससे कम आवासीय भूखंड होना जरूरी है
- अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज से अधिक भूखंड नहीं होनी चाहिए.
- राज्य के नागरिक जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय ₹800000 से कम है, वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए एससी, ST और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते.
इस प्रकार कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन
- इसके लिए सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https//saralharyana.gov.in पर जाना होगा.
- यहां पर आपको साइन इन हेयर पर अपनी लॉगइन आईडी पासवर्ड भरकर लॉगइन करना है.
- यदि आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको New User या रजिस्टर Here के लिंक पर क्लिक करना होगा.
- अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है.
- अब आपकी Screen पर Next Page Open हो जाएगा.
- अब आप Apply For Services पर क्लिक करके, इसके बाद View All Available Services के ऑप्शन को select करें.
- अब आपको Next Page पर बहुत सी Scheme की लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ आपको EWS टाइप करके सर्च करना है.
- इसके बाद Income and Asset certificate For Economically Weaker Section के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको स्वयं सहमति प्रमाण पत्र भरने के लिए डाउनलोड लिंक दिखेगा, उसके बाद प्रमाण पत्र भरें और Proceed to apply के बटन पर क्लिक करे.
- अब आपकी स्क्रीन पर एक Form Open होगा, यहाँ आपको I Have Family ID सलेक्ट करना है.
- अब आपको Click here to fetch family data पर क्लिक करे.
- डाटा फेच होने के बाद आपकी स्क्रीन पर नीचे मेंबर की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ आप जिसके नाम से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर दें.
- अब आप Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को भरकर वेरिफाई कर लें, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर फॉर्म Open हो जाएगा.
- यहाँ आवेदक की सभी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी, आप फॉर्म में दर्ज डिटेल्स को अच्छे से Read कर ले.
- अब आप जिस भी वर्ष के लिए अप्लाई करना चाहते हाँ, उसके लिए Apply for the year में चयन करना है.
- अब यदि आप अपने राज्य में नौकरी पाना चाहते हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, इसके बाद Assets Own By Applicant में सभी विकल्पों पर No सेलेक्ट करें.
- इसके बाद प्रेवेरिफिकेशन डिटेल्स भरकर आपको डिक्लेरेशन बॉक्स को सेलेक्ट करके दिए गए कैप्चा कोड को भरना है और सबमिट पर क्लिक करें.
- अब आप फॉर्म में नीचे Attach Annexure के बटन पर क्लिक करके एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड करें
- अब सारे डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और बाद मे Save Annexure के विकल्प पर क्लिक करें.
- अब एप्लीकेशन का प्रीवियू खुलकर आ जाएगा, यहाँ सभी जानकारी चेक करनी है और फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करें.
- जिसके बाद आपको Receipt प्राप्त हो जाएगी, जिसका Print out निकलवा ले.
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