Yamunanagar News: हरियाणा के इस जिले में पटाखे की बिक्री पर लगा बैन, ना मांनने पर होगी सख्त कार्यवाई
यमुनानगर, Yamunanagar News :- जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे-वैसे नागरिकों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है. जिस वजह से बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है. इतना ही नहीं त्योहारी सीजन पर भी लोग बड़ी संख्या में पटाखे जलाते हैं जिस वजह से प्रदूषण का Level काफी बढ़ जाता है. प्रदेश सरकार प्रदूषण Control करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी के चलते यमुनानगर जिले में अबकी बार त्योहार पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति दी गई है.
पटाखे की बिक्री पर लगी रोक
जिले में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए DC कैप्टन मनोज कुमार ने जिले में पटाखे की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है. साथ ही लोगों को चेतावनी देते हुए कहां है कि यदि कोई जारी नियमों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा. नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी DC नें संबंधित SDM, थाना प्रभारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सौंपी है.
ऑनलाइन पटाखे ऑर्डर करने पर भी लगी रोक
इसके अलावा DC नें जारी आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर नजर रखने के आदेश दिए हैं. DC ने पटाखे तथा लड़ियों के उत्पादन, बिक्री पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया है, उनके बदले केवल कम प्रदूषण फैलाने वाले Green पटाखे ही चलाए जा सकते हैं. इतना ही नहीं DC नें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि ई-कॉमर्स कंपनियों को भी पटाखो के Online ऑर्डर को स्वीकार करने की मनाही की है.
1 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू रहेंगी पाबंदी
प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दीपावली के अवसर पर शाम 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक और क्रिसमस यानी 25 दिसंबर और नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11:55 से लेकर रात्रि 12:30 तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होंगी. DC द्वारा दिए गए आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों पर दंड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा. जिलाधीश द्वारा जारी यह आदेश 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे.