नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट और NGT दिल्ली में वाहनों की Life खत्म होने के बाद इनका क्या करें इसके लिए दिशा निर्देश साझा करते रहते हैं. अक्सर लोगों के बीच इसे लेकर असमंजस की स्थिति रहती है. इसके चलते परिवहन विभाग ने एक पर्चा (ब्रॉशर) जारी किया है और अहम जानकारी भी दी है. साझा की गई जानकारी में परिवहन विभाग ने बताया है कि किस प्रकार वाहनों के लाइफ में पूर्ण होने पर उन्हें Scrap कराएं या फिर देश के अन्य राज्यों में चलाने के लिए NOC ले.
करना होगा यह काम
इसके अतिरिक्त अगर Life पूरी कर चुके वाहनों को जब्त किया जाता है तो उससे कैसे निपटना है. ऐसे में सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन की लाइफ या डी-रजिस्टर्ड वाहनों की List देखनी होगी. इसके बाद रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसेलिटी (RVSF) से संपर्क करें. आरवीएसएफ आपके वाहन को उठाएंगे और इसके साथ ही आपको वाहन Deposit का एक प्रमाण पत्र देंगे.
स्क्रैपिंग के बाद खाते में आएगी राशि
वाहन स्क्रैपिंग के बाद इसकी Amount आपके Account में भेजी जाएगी. यह सिर्फ वाहन स्क्रैपिंग के स्वैछिक मामले में है अगर वाहन की लाइफ खत्म होने के बाद भी आपने वाहन को सड़क पर चलाया तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम इस वाहन को जब्त कर लेगी और आरवीएसएफ को सौंप देगी. इसके बाद वाहन के मालिक को आरवीएसएफ सीजर मेमो देगा. वहीं, एनओसी ले के अन्य राज्यों में वाहन चलाने के मामले में पेट्रोल व डीजल वाहनों के लिए अलग-अलग नियम हैं. डीजल वाहनों के लिए 10 साल तक और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल तक देश के अन्य हिस्सों में चलाने के लिए एनओसी जारी होगी.
6 महीने पहले शुरू करें Process
इन निर्देशों में यह भी साफ है कि अपना जीवन पूरा कर चुके (10 वर्ष डीजल और 15 वर्ष पेट्रोल वाहन) निजी संपत्ति पर ही खड़ा करना सुनिश्चित करें. यह भी अहम है कि यदि अपने वाहन को दूसरे राज्य में Register कराना चाहते हैं तो आयु पूरी होने से पहले कम से कम छह महीने पहले से ही प्रोसेस शुरू कर दे. पहले यह पता लगाएं कि वाहन का कोई चालान तो नहीं है, यदि है तो पहले चालान भरें, फिर इसके लिए आवेदन करें . यदि वाहन चालक उम्र पूरी कर चुके वाहनों का पंजीकरण नंबर आगे भी बनाए रखना चाहते हैं तो वह इसकी जानकारी परिवहन विभाग की Official Website पर देख सकते है.