YouTube: मसालों में गाय का गोबर होने का दावा करते यूट्यूब वीडियो, दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब को जारी किये ये आदेश
नई दिल्ली :- Google की तरफ से YouTube पर भारतीय मसालों से संबंधित ऐसे वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और मूत्र मिला हुआ है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे संबंधित निर्देश जारी किए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल को यूट्यूब (YouTube) से भारतीय मसालों के ऐसे Video जिनमें दावे किये जा रहे है कि इनमें गाय का गोबर ओर मूत्र मिला है इन्हें हटाने के निर्देश जारी किए हैं.
मुख्य Brands को बदनाम करने का प्रयास
हाईकोर्ट ने कहा कि वह यूट्यूब से ऐसे “मानहानिकारक” वीडियो को Ban करे या हटाए. इन Video में ‘कैच’ सहित मुख्य Brand को यह दावा करके Target किया जा रहा है. उच्च न्यायालय का कहना है कि प्रतिवादी इस तरह के वीडियो बनाकर Upload करते हैं ताकि कैच और इन जैसे अन्य मुख्य ब्रांड बदनाम और अपमानित हो सके. न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने कहा, “यूट्यूब पर उपलब्ध ऐसे वीडियो पर टिप्पणियों के अवलोकन से मालूम होता है कि लोगों को प्रभावित किया जा रहा है.
मामले से जुड़े हटाए गए तीन Video
इस तरह के झूठे बयानों पर भरोसा दिलाया जा रहा है, जिसके चलते वादी (धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड) को भारी हानि हो रही है. कथित तौर पर वीडियो अपलोड करने वाले दो प्रतिवादियों पर अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की क्योंकि वे सुनवाई में उपस्थित ही नहीं हुए. अदालत को Google के वकील ने जानकारी दी कि उसके पहले के निर्देशों की पालना करते हुए कार्रवाई की गई और मामले से जुड़े तीन वीडियो हटा दिए गए है.
हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका
आपको दें कि YouTube पर कुछ वीडियो बनाए गए जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय मसालों की कुछ कंपनियां अपने उत्पादों में गाय का गोबर और गौमूत्र मिलाती हैं. इसके वीडियो काफी Viral हो रहे थे. कई लोगों की तरफ से इसे लेकर आपत्ति भी जाहिर की गई थी और विरोध दर्ज कराया था. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. Highcourt ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए है कि भारतीय मसालों के बारे में ऐसी गलत अफवाह उड़ाने वाले वीडियो तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.